You can start a closed account from any bank branch

बंद खाते को किसी भी बैंक शाखा से शुरू करा सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निष्क्रिय बैंक खातों और बिना दावे वाली रकम को फिर से सक्रिय करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब 121 ग्राहक अपने बंद पड़े खाते को संबंधित बैंक की किसी भी शाखा से फिर से शुरू करवा सकते हैं।

पहले इसके लिए बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता था, जहां खाता खोला गया था। निष्क्रिय खाते को दोबारा शुरू करने के लिए कई दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थीं, जिससे ग्राहक असुविधा महसूस करते थे। नए नियमों से ग्रामीण और बुजुर्ग ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खाते को शुरू कराने के दौरान केवाईसी को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए भी करवाया जा सकेगा। ग्राहक चाहें तो वीडियो केवाईसी या बैंक प्रतिनिध

परेस्पोंडेंट के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।

क्या हैं निष्क्रिय खाते : अगर कोई बैंक खाता 10 साल या

उससे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है। इसी तरह, अगर कोई जमा राशि 10 साल तक बिना दावे के रहती है तो वह बिना दावे वाली जमा कहलाती है। ऐसे खातों की रकम को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेज दी जाती है।

बैंकों के लिए निर्देश

बंद खाते को शुरू कराने के लिए ग्राहक को घर के पास स्थित संबंधित बैंक की शाखा में जानकर आवेदन करना होगा।

बैंक को इससे जुड़ी जानकारी ग्राहक को उपलब्ध करानी होगी। वो इससे मान नहीं कर सकते हैं।

बैंकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग या बैंक प्रतिनिधि के माध्यम से केवाईसी अपडेट कराने की सुविधा देनी होगी।

। खातों को सक्रिय करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।

वे निष्क्रिय खातों और बिना दावे की राशि की जानकारी समय-समय पर ग्राहकों को देंगे।

बैंकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी राशि की जानकारी सार्वजनिक करना भी अनिवार्य होगा।