क्रमांक |
अपराध |
मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंन्द्रीय मोटरवाहन नियम 1989, अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम,1939 अण्डमान तथा निकोबार कर नियमन |
जुर्माना रूपये में |
1. |
वाहन चालन लाइसेंस के बिना |
मोटर वाहन अधिनियम का 3/181 |
500/- |
2. |
कम उम्र के व्यक्ति द्वारा चालन |
मोटर वाहन अधिनियम का 4/181 |
500/- |
3. |
(माता-पिता/अभिभावक/दोस्तो) द्वारा बगैर लाइसेंस या अवयस्क को गाडी चलाने की अनुमति देना |
मोटर वाहन अधिनियम का 3/580 |
1000/- |
4. |
वाहन चालन लाइसेंसधारी द्वारा अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति देना |
मोटर वाहन अधिनियम का 6(2)/177 |
100/- (प्रथम अपराध और दूसरे अपराध के लिए 300/-) |
5. |
बारह माह के भीतर पंजीकरण मार्क को न बदलना |
मोटर वाहन अधिनियम का 47/177 |
100/- |
6. |
पंजीकरण के बगैर गाडी चलाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 39/192 |
2000/- |
7. |
फिटनेस कराए बगैर गाडी चलाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 56/192 |
2000/- |
8. |
परमिट के बगैर गाडी चलाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 66/192 |
2000/- |
9. |
तेज गति (निर्धारित सीमा से अधिक तेज) |
मोटर वाहन अधिनियम का 112/183 |
400/- |
10. |
अतिभार |
मोटर वाहन अधिनियम का 113/194 |
2000/- |
11. |
यातायात संकेतो का पालन न करना |
मोटर वाहन अधिनियम का 119/177 |
100/- |
12. |
अवरोधात्मक रूप से गाडी खडा करना |
मोटर वाहन अधिनियम का 122/177 |
100/- |
13. |
रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना |
मोटर वाहन अधिनियम का 123/177 |
100/- |
14. |
ट्रिपल राइडिंग |
मोटर वाहन अधिनियम का 128/177 |
100/- |
15. |
बिना हेलमेंट के दो पहिया वाहन चलाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 129/177 |
100/- |
16. |
वाहन से संबंधित चालन लाइसेंस/दस्तावेज प्रस्तुत न करना |
मोटर वाहन अधिनियम का 158/177 |
100/- |
17. |
बीमा के बगैर गाडी चलाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 146/196 |
न्यायालय |
18. |
खतरनाक तरीके से वाहन चालन |
मोटर वाहन अधिनियम का 184 |
1000/- |
19. |
नशे की हालात में गाडी चलाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 185 |
न्यायालय चालान |
20. |
त्रुटिपूर्ण नम्बर प्लेट के साथ गाडी चलाना |
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 50/51 / मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/ |
21. |
अधिक धुआँ उत्सर्जन |
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 115(2)/मोटर वाहन अधिनियम का 190(2) |
1000/- |
22. |
प्रेसर हॉर्न |
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 119(2) मोटर वाहन अधिनियम का 190(2) |
1000/- |
23. |
वाहन चलाते वक्त सीट पेटी न बांधना |
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 138/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
24. |
जन सेवा लाइसेंस का न होना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 6/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
25. |
(एल) बोर्ड प्रदर्शित न करना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 17(III)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
26. |
बगैर नम्बर प्लेट के वाहन चलाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 35(ख)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
27. |
अधिक किराया वसूलना/मीटर नही चलाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(क)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
28. |
वाहन चलाने के दौरान धुम्रपान करना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(II)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
29. |
यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(III)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
30. |
बिना वर्दी के वाहन चलाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(IV)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
31. |
टैक्सी के क्षमता से अधिक यात्री ले जाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(VIII)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
32. |
वैध किराया देने वाले व्यक्ति को ले जाने से इनकार करना । |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(IX)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
33. |
माल गाडी में अधिक व्यक्तियों को ले जाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 106(ख)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
34. |
हेड लाइट का नहीं जलना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 121(1)(क)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
35. |
पीछे की लाइट का न जलना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 12197(ग)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
36. |
सइलेंसर |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 125/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
37. |
खतरनाक प्रदर्षन |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 127/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
38. |
विंड स्क्रीन वाइपर |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 131/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
39. |
स्पीडो मीटर का कार्य न करना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 134/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
40. |
सामान का गाड़ी से बाहर निकलना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 197/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
41. |
रोड़ टैक्स का भुगतान किए बगैर गाड़ी चलाना |
अण्डमान तथा निकोबार कर विनियम का 4(3)/10 1940 का VIII |
- |
42. |
कर टोकन प्रदर्शित न करना |
कर विनियम का 11 1940 |
- |
43. |
वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना |
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 21(25)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
44. |
रंगीन शीशा/डार्क फिल्म लगाकर गाड़ी चलाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 100(2)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
45. |
किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों के साथ रेस लगाना/रफ्तार का परीक्षण करना |
मोटर वाहन अधिनियम का 189 |
500/- |
46. |
प्राधिकारी/मालिक के अनुमति के बिना गाड़ी ले जाना |
मोटर वाहन अधिनियम का 197 |
1000/- |
47. |
सूर्यास्थ से आधा घंटा बाद या सूर्योदय से आधा घंटा पहले हेड लैम्प रोशन किए बगैर गाड़ी चलाना |
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 105/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |
48. |
उपायुक्त के अधिसूचना |
मोटर वाहन अधिनियम का 189 115/194 |
2000/- |
49. |
हाई बीम लगाकर गाड़ी चलाना |
अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 121(7)(क)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 |
100/- |